पटना (न्यूज सिटी)। लॉक डाउन की अवधि पांचवें चरण में 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने नए गाइडलाइंस जारी कर दी है...
पटना (न्यूज सिटी)। लॉक डाउन की अवधि पांचवें चरण में 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगी। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने नए गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार लॉक डाउन के पांचवें चरण में भी कंटेनमेंट ज़ोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट जारी रहेगी और कंटेनमेंट जोन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। बता दे कि जिस तरह से भारत में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। इसे सरकार की ओर से लगाम लगाने के लिए पांचवे चरण के लॉक डाउन की भी घोषणा के संकेत दे दिए हैं। वही संपूर्ण भारत में बीते 24 मार्च से लॉक डाउन लागू है, जबकि चौथे चरण की लॉक डाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है।



पूरे देश में 9:00 बजे रात से लेकर 5:00 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जाएगी। देश भर में कहीं भी आने-जाने पर अब रोक नहीं है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी तरह के पास या परमिशन की जरूरत नहीं होगी. लॉक डाउन 5 पर गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया है कि पूरे देश में 30 जून तक रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

अनलॉक वन में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, रेस्तरां और होटल बगैरह शर्तों के साथ खुल जाएंगे। देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक रहेगी।
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