सेंट्रल डेस्क, न्यूज सिटी। संपूर्ण भारत में अनलॉक - 1 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी राज्यों को स्थिति का जायजा लेते हुए अपने-अपने स्तर स...
सेंट्रल डेस्क, न्यूज सिटी। संपूर्ण भारत में अनलॉक - 1 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी राज्यों को स्थिति का जायजा लेते हुए अपने-अपने स्तर से छूट देने की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है।

वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हाई लेवल मीटिंग कर नई गाइडलाइन जारी की है। जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देते हुए शुरू करने की इजाजत दी है। साथ ही कई कंपनियों को भी कुछ हिदायत ओं के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि नई गाइडलाइंस के अनुसार जारी आदेश 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गयी है। उपरोक्त सारी चीजें कंटेनमेंट जोन से बाहर खुलेंगी। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
झारखंड में क्या-क्या खोलने के मिले आदेश :::
- मोबाइल, घड़ी, कस्टमर्स इलेक्ट्रानिक्स जैसे टीवी, आईटी संबंधित सामग्रियों की दुकानें आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाजत दे दी गयी है
- निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी इसके तहत खोलने की छूट दी गयी है।
- शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत मिली है।
- होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल हैं।
No comments